Convenience to Employer, Empowerment to Labour

Ministry of Labour & Employment, Government of India and the State Governments enforce more than 44 labour laws.

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National Single Window System
नया क्या है रोकना
  • एनसीएस पोर्टल ( https://ncs.gov.in) पर आज ही पंजीकरण करें और अपने संगठन की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1.35 करोड़ नौकरी चाहने वालों के विशाल सक्रिय समूह तक पहुंच प्राप्त करें।
  • ईश्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को हुआ है।
  • यदि किसी को ओटीपी एसएमएस प्राप्त करने में समस्या आ रही है, तो कृपया ओटीपी के लिए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी की जांच करें।
  • कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, उन लाइसेंसों के लिए अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और आईएसएमडब्ल्यू (सीएस एंड आरई) अधिनियम, 1979 के तहत दिए गए लाइसेंस की वैधता 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है। मार्च, अप्रैल और मई 2020 के महीनों में पड़ता है। हालाँकि, नए लाइसेंस जारी करना वैसे ही जारी रहेगा।
  • नई सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों और एक व्यक्ति कंपनी के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण 08.10.2020 से बंद कर दिया गया है।
  • 08.10.2020 से, नई सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों और एक व्यक्ति कंपनी को एमसीए पोर्टल पर ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण संख्या मिलेगी (www.mca.qov.in स्पाइस+ और एजाइल-प्रो ईफॉर्म के माध्यम से) केवल निगमन के समय।
  • हालाँकि, उपरोक्त नई कंपनियों को संबंधित अधिनियमों के तहत रोजगार की सीमा पार करने पर ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 और ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
  • व्यापार करने में आसानी के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी अधिनियमों के लिए सामान्य पंजीकरण फॉर्म की पहल।
  • केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत लागू प्रधान नियोक्ता या नियोक्ताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा।
  • अब श्रम सुविधा पोर्टल का उपयोगकर्ता सेंट्रल स्फीयर के तहत ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन दाखिल कर सकता है।
  • प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्ण 12% ईपीएफ नियोक्ता हिस्सेदारी का लाभ प्राप्त करने के लिए, कृपया यहां पंजीकरण करें https://pmrpy.gov.in/

श्रम सुविधा ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंसिंग सुविधा में आपका स्वागत है

श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंसिंग सुविधा प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों, नियोक्ताओं या प्रमुख नियोक्ताओं को श्रम कानूनों यानी सीएलआरए अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम आदि के तहत पंजीकरण/लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। यह नियोक्ता/प्रतिष्ठानों और अन्य हितधारकों की पंजीकरण या लाइसेंसिंग संबंधी सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है।